15/06/2020
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देने के लिए तैयार रहें, अगर 30 जून से पहले आधार से इसको लिंक नहीं किया है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड:-
आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसलिए 15 दिन में इसको आधार से लिंक करा लें.